टीईटी के आधार पर भर्ती मामले में जवाब तलब
लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के आधार पर शिक्षकों की भर्ती किए जाने संबंधी राज्य सरकार के शासनादेश को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रदीपकांत व न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी की खंडपीठ ने याची कुलदीप श्रीवास्तव की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए हैं। जनहित याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश विधि विरुद्ध हैं। इसे रद किया जाए। कहा गया शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक अध्यापक सेवा नियमावली के तहत की जानी चाहिए। याचिका में तर्क दिया गया है कि टीईटी केवल अध्यापकों की पात्रता तय करने के लिए है
News : Danik Jagran (05.1.12)
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News : Danik Jagran (05.1.12)
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2 comments:
is case me aage kya hua?
Mr. Sharma
there is no recent update but as soon as we get we will informe you.
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