सहायक अध्यापकों की चयन प्रक्रिया पर लगी रोक बढ़ी
(UPTET : Stay on Primary Teacher (PRT) Selection on the basis of TET is Extended)
इलाहाबाद : लगभग 73 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियुक्ति-चयन प्रक्रिया संबंधी शासनादेश पर लगी रोक को एक फरवरी 2012 तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार द्वारा आज अदालत में जवाब दाखिल किया गया। न्यायालय के पूर्व के आदेश सचिव बेसिक शिक्षा अनिल संत व एक अन्य उच्चाधिकारी अदालत में उपस्थित थे। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने यादव कपिल देव व अन्य की याचिका पर दिया था। मालूम हो कि टीईटी के सफल अभ्यर्थियों के लिए जारी सहायक अध्यापकों के लिए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विज्ञापन जारी किया था। इसे याचिका में चुनौती दी गई थी। याची के अधिवक्ता का तर्क था कि नियुक्ति अधिकारी ही विज्ञापन जारी कर सकता है। इस पर न्यायालय ने पूर्व में नियुक्ति-चयन प्रक्रिया संबंधी शासनादेश पर रोक लगा दी थी।
1 comment:
Ab lagta hai ye bharti chunav bad hi ho payegi
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